• PAN और Aadhaar को 31 मार्च 2022 तक लिंक करना है जरूरी! ये है आसान तरीका

  • Mar 27 2022
  • Length: 8 mins
  • Podcast

PAN और Aadhaar को 31 मार्च 2022 तक लिंक करना है जरूरी! ये है आसान तरीका

  • Summary

  • PAN और Aadhaar को 31 मार्च 2022 तक लिंक करना है जरूरी! ये है आसान तरीका PAN (Permanent Account Number) और आधार कार्ड (Aadhaar card) को लिंक करना अब भारत सरकार की ओर से अनिवार्य कर दिया गया है। भारत सरकार के अनुसार, देश में जो लोग भी इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरते हैं उनके लिए 31 मार्च 2022 तक पैन और आधार को लिंक करना जरूरी है। अगर आपने अपने आधार कार्ड से पैन नम्बर को लिंक नहीं किया है तो आपका पैन कार्ड (PAN card) अवैध हो जाएगा । इसलिए इस तरह के जुर्माने से बचने के लिए आपको समय रहते पैन को आधार से लिंक कर लेना चाहिए। भारत सरकार के आदेशानुसार, देश में जो लोग भी इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करते हैं उनके लिए 31 मार्च 2022 तक पैन और आधार को लिंक करना जरूरी है। इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) ने एक महत्वपूर्ण ट्वीट कर सभी से इनकम टैक्स रिटर्न को तुरंत और आसानी से ई-वेरिफाई करने के लिए (PAN) से आधार (Aadhaar) को लिंक करने को कहा है. विभाग ने कहा है कि Aadhaar और PAN को लिंक करने की मियाद 31 मार्च, 2022 को समाप्त हो रही है.इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लोगों से Aadhaar-PAN को लिंक करने के लिए 31 मार्च तक का इंतजार करने के बजाय तुरंत यह काम पूरा करने को कहा है आप अभी भी पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक किए बिना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके रिटर्न को तब तक प्रोसेस नहीं करेगा जब तक आप लिंकिंग को पूरा नहीं करते। दी गई समय सीमा से पहले पैन और आधार कार्ड को लिंक करने में विफल रहने पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है और इसके अलावा पैन कार्ड भी निष्क्रिय हो सकता है। हम आपके लिए एक आसान स्टेप बाय स्टेप गाइड लेकर आए हैं जिससे आप पैन को आधार से आसानी से लिंक कर पाएंगे। ख़ास बातें पैन और आधार लिंक न होने के कारण आप नहीं भर पाएंगे इनकम टैक्स रिटर्न।31 मार्च 2022 है पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख।इनकम टैक्स ई-पोर्टल पर जाकर आप पैन और आधार को कर सकते हैं लिंक। उसके अलावा एसएमएस से भी लिंक किया जा सकता है। How to link your PAN with Aadhaar card इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometaxindiaefiling.gov.in/ पर विजिट करें।यहां वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करें, अगर आपने पहले से नहीं किया है। उसके बाद अपना पैन कार्ड नम्बर (PAN card number) भरें, जो कि आपका यूजर आईडी भी होगा।अब यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्म तिथि के साथ लॉग-इन करें। अगर आपके पास कोई अकाउंट नहीं है ...
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